परिवहन विभाग ने टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों (कमर्शियल व्हीकल) के मालिकों के लिए एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर अनिवार्य कर दिया है। यदि वाहन पर ये दोनों नहीं हैं, तो उस वाहन के फिटनेस, मालिकाना नाम परिवर्तन, पते में बदलाव, हाइपोटेक्शन हटाने, परमिट और फिटनेस जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ी काम नहीं हो […]
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